तेज आवाज में डीजे व लाउडस्पीकर बजाने वालों के विरुद्ध करीवाहि होगी
तेज आवाज में डीजे व लाउडस्पीकर बजाने वालों के विरुद्ध करीवाहि होगी
इंदौर। बोर्ड एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, तेज आवाज में डीजे व लाउडस्पीकर बजाने वालों के विरुद्ध करीवाहि होगी इंदौर। आगामी बोर्ड एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, तेज आवाज में डीजे व लाउडस्पीकर बजाने वालों के विरुद्ध की जाएगी सख्त कार्यवाही
आगामी वार्षिक बोर्ड परीक्षाओं और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की संवेदनशीलता को देखते हुए, इंदौर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा तेज आवाज में लाउडस्पीकर/डीजे बजाने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाएगी। अतः स्टूडेंट्स की पढ़ाई में बाधा न हो इसके लिए निन्म निर्देशों का पालन करें-
रात 10:00 बजे से सुबह 06:00 बजे तक लाउडस्पीकर और डीजे (DJ) के प्रयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है।
किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम हेतु नियमानुसार लिखित अनुमति अनिवार्य होगी, जिसमें निर्धारित डेसिबल (ध्वनि सीमा) का पालन करना आवश्यक है। शिक्षण संस्थानों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग न करें। यहाँ किसी भी प्रकार का शोर न करें।
निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कोलाहल अधिनियम के तहत, डीजे/साउंड सिस्टम आदि उपकरण तत्काल जप्त कर सख्त कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
आमजन से अपील:-
पुलिस सभी नागरिकों, डीजे संचालकों और कार्यक्रमों के आयोजन कर्ताओं से अपील करती है कि वे छात्र-छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सहयोग करें। यदि कहीं भी नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो इंदौर पुलिस के क्राइम वॉच हेल्पलाइन नंबर- 7049108283 पर (या संबंधित स्थानीय थानों) सूचना दे सकते हैं। सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी।
परीक्षाओं के दौरान स्टूडेंट्स के हितों का ध्यान रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है।



